हायर सेकण्डरी और हाईस्कूल परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुये छात्र-छात्राओं को पढ़ाई
 

















परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुये ध्वनि विस्तारक संयंत्रों के उपयोग पर लगेगा प्रतिबंध
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     2 मार्च से शुरू हो रही हायर सेकण्डरी और हाईस्कूल परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुये छात्र-छात्राओं को पढ़ाई में किसी भी तरह का अवरोध पैदा न हो, वे शान्ति पूर्ण तरीके से अपनी परीक्षाओं की तैयारियां कर सके। किसी भी परीक्षा केन्द्र में कोई भी अप्रिय, अवांछनीय घटना घटित न हो एवं परीक्षार्थियों में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रति निष्ठा बनी रहे। इस उद्देश्य को लेकर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रियंका दास ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियम एवं नियंत्रण) नियम 2000 के तहत बगैर अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा प्रसारण किये जाने वाले कार्यक्रम यथा शादी समारोह, धार्मिक कार्यक्रम आदि में प्रयोग किये जाने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर 2 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक रात्रि 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक पूरे जिले में प्रतिबंधित किया जायेगा।
    उक्त समयावधि में ध्वनि प्रदूषण एवं कोलाहल नियंत्रण का उल्लंघन करने की दशा में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।