आपराधिक पृष्ठ भूमि वालों को बताना होगी अपनी कुंडली
तीन बार छपवाना पड़ेंगे उम्मीदवारों को विज्ञापन
भोपाल। चुनाव आयोग ने नए सिरे से उम्मीदवारों की चल-अचल सम्पत्ति के साथ-साथ उनके आपराधिक रिकॉर्डों का खुलासा जनता के बीच करने की नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें अब तीन बार उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्डों का खुलासा विज्ञापन के जरिए प्रकाशित करवाना होगा।
बिहार चुनाव के अलावा 64 विधानसभा और एक लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें इंदौर के सांवेर सहित प्रदेश की 27 सीटें भी शामिल हैं। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राजनीतिक दलों और उनके प्रत्याशियों के आपराधिक इतिहास को सार्वजनिक करने की नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें तीन बार टीवी और अखबार में विज्ञापन देकर जनता को यह बताना पड़ेगा कि उसके खिलाफ कितने आपराधिक प्रकरण हैं। इस बार आयोग ने नाम वापसी की अंतिम तारीख से पहले, उसके बाद प्रचार के 9वें दिन और फिर मतदान से 2 दिन पहले भी यह विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि मतदाताओं को लगातार समय-समय पर चुनाव प्रचार के दौरान इसकी जानकारी मिलती रहे।
चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइन